बंद करे

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

दिनांक : 25/12/2000 - | सेक्टर: कल्याण

बारे में

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए इस विकास भूमिका मैनुअल का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अत्याधुनिक कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम तंत्र बनाना है, जिससे प्रकृति और सीमा में बढ़े हुए परिणाम आते हैं। तदनुसार, यह जिला कलेक्टर और प्रमुख जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा, विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ-साथ हितधारकों आदि की त्वरित शिक्षा, कार्यान्वयन विधियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सक्षम बनाता है।

यह मैनुअल सूत्रों के संयोजन से इनपुट के साथ तैयार है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी), भारत सरकार (भारत सरकार), मौजूदा योजना दिशानिर्देशों की समीक्षा और समय-समय पर एमआरडी द्वारा जारी परिपत्रों की समीक्षा और हाल ही में जनवरी 2015 और योजना के कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख कर्मियों के साथ चर्चा तक अपडेट किया गया है। ।

अधिक दिशा के लिए समय-समय पर कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण के लिए पीएमजीएसवाई वेबसाइट (http://www.pmgsy.nic.in/) के साथ उद्धृत दिशानिर्देशों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

लक्ष्य

पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य 500 लोगों की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में पात्र अनियंत्रित आवासों के लिए एक मौसम-मौसम सड़क (आवश्यक कल्वर और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ) पूरे वर्ष संचालित है) के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सादा क्षेत्रों में ऊपर (2001 की जनगणना)। विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड) के संबंध में, रेगिस्तान क्षेत्रों (जैसा कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में पहचाना गया है), जनजातीय क्षेत्रों (संविधान की अनुसूची वी), और चयनित जनजातीय और पिछड़ा क्षेत्रों (जैसा कि गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा पहचाना गया है) का उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक (2001 की जनगणना) की आबादी के साथ पात्र अनियंत्रित आवासों को जोड़ना होगा। सबसे गहन आईएपी (एकीकृत कार्य योजना) ब्लॉक (जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा पहचाना गया है) के लिए 100 और उससे अधिक (2001 की जनगणना) की आबादी वाले असंगत आवास इस योजना के तहत शामिल किए जाने योग्य हैं।

पीएमजीएसवाई उन जिलों में मौजूदा सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों) की अनुमति देगा जहां नामित आबादी के आकार (ऊपर वर्णित) के सभी योग्य आवासों को सभी मौसम सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम के लिए उन्नयन केंद्र नहीं है। उन्नयन कार्यों में ग्रामीण कोर नेटवर्क के मार्गों के माध्यम से प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें अधिक यातायात होता है।

लाभार्थी:

गाँव

लाभ:

पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 लोगों और उससे अधिक (2001 की जनगणना) की आबादी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य अनियंत्रित आवासों के लिए एक मौसम-मौसम सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

आवेदन कैसे करें

अधिक जानकारी के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें।
या
http://pmgsy.nic.in/ का संदर्भ लें

देखें (578 KB)