आय प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश
पात्रता मापदंड
आवेदक आय प्रमाण पत्र के हकदार है यदि वह है-
- एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।
- वह व्यक्ति जो दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का स्थायी निवासी है।
दस्तावेज को आवेदन पत्र से जोड़ा जाना चाहिए
लाभार्थी की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- फोटो के साथ आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड,मतदाता आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़
लाभार्थी का वर्तमान पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफ़ोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड), मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक कोई भी सरकार। मान्यता प्राप्त दस्तावेज
लाभार्थी का स्थायी पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है )
- उपरोक्त कर्नल संख्या 2 में सूची के समान।
आय प्रमाण पत्र (यदि पहले जारी किया गया था) – अनिवार्य नहीं है।
बीपीएल राशन / नेशनल फूड सिक्योरिटी (एनएफएस) कार्ड यदि बीपीएल एयनियन / एनएफएस कार्ड धारक (यदि उपलब्ध हो)।
पारिवारिक आय प्रमाण (वेतन जहां भी लागू हो)।
बच्चों / किराए की रसीदों की बिजली / स्कूल फीस जैसे व्यय का प्रासंगिक दस्तावेज।
उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ स्वयं घोषित घोषणा की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करनी होगी।
लाभार्थी का एक पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो (आकार 5 सेमी x 4.5 सेमी या 2 “x1.75”)।
- पूर्ण चेहरा, सामने के दृश्य और खुली आंखों को एक सादे सफेद या ऑफ-व्हाइट पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए (बंद मुंह)
- बालों के ऊपर से कंधे के शीर्ष सिर का होना चाहिए चेहरे पर छाया नहीं होना चाहिए या पृष्ठभूमि में धूप का चश्मा या टोपी शामिल नहीं होनी चाहिए
महत्वपूर्ण लेख
- नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में आवेदन करते समय मूल दस्तावेज की लाभार्थी की स्वयं-सत्यापित प्रतिलिपि बनाई जानी चाहिए और यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो दस्तावेज ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है। ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
- स्व-घोषणा की स्कैन की गई प्रतिलिपि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड की जानी चाहिए और मूल वितरण को एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ या स्पीडपोस्ट / पंजीकृत पद के साथ आवेदन पावती संख्या के साथ जमा करना होगा।
- लाभार्थी स्वयं / अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सीएससी में तस्वीर के लिए उपस्थित होना चाहिए या उसकी तस्वीर जमा करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, आवेदक को लाभार्थी तस्वीर अपलोड करनी होगी
(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)
आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश(पीडीएफ 69 केबी)
आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदर्शन(पीडीएफ 1 एमबी)
पर जाएँ: https://edistrict.delhigovt.nic.in
स्थान : जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर | शहर : जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली | पिन कोड : 110081