जन्म प्रमाणपत्र
जन्म पंजीकरण आदेश के लिए दिशानिर्देश
पात्रता मापदंड
आवेदक जन्म पंजीकरण आदेश के हकदार है यदि वह है-
- एक व्यक्ति जो भारत या एनआरआई का नागरिक है, एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर पैदा हुआ है.
- दिल्ली में किसी भी सरकारी एजेंसी से भारत में कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति के जन्म की तारीख और जन्म पंजीकरण आदेश जारी करने के लिए आवेदन करने की तारीख के बीच न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।
आवेदन पत्र से जुड़े दस्तावेज़
माता-पिता की पहचान प्रमाण (यदि माता-पिता नाबालिग की तरफ से आवेदन करते हैं) (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटो के साथ राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़
लाभार्थी की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- उपरोक्त कर्नल 1 में सूची के समान। नाबालिग के लिए स्कूल प्रिंसिपल (लेटर हेड पर) या स्कूल आईडी कार्ड का पत्र भी स्वीकार्य होगा।
लाभार्थी / माता-पिता (नाबालिग के मामले में) का वर्तमान पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफ़ोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड), मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक, कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़।
लाभार्थी / माता-पिता (नाबालिग के मामले में) का स्थायी पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- कर्नल 3 में सूची के समान
लाभार्थी के जन्म प्रमाण की तारीख (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, (सत्यापित डीओबी), पासपोर्ट, नर्सिंग होम / अस्पताल रिपोर्ट / टीकाकरण कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, जीओआई सीएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से एसएससी/डॉक्टर रिपोर्ट,स्कूल लेटर हेड पर प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित स्कूल से सर्टिफिकेट
जन्म प्रमाण का स्थान.
- माता-पिता पता प्रमाण अगर उपरोक्त कर्नल संख्या 3 के अनुसार घर पर जन्म हुआ है। अगर अस्पताल में जन्म हुआ, नर्सिंग होम / अस्पताल रिपोर्ट जन्म के स्थान के सबूत के रूप में।
शपथ पत्र (इसे नोटराइज किया जाना चाहिए और अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप के अनुसार गैर-न्यायिक ई-स्टैम्प पेपर 10 / – होना चाहिए)
लाभार्थी का एक पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो (आकार 5 सेमी x 4.5 सेमी या 2 “x1.75”)
- पूर्ण चेहरा, सामने के दृश्य और खुली आंखों को एक सादे सफेद या ऑफ-व्हाइट पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए (बंद मुंह)
- बालों के ऊपर से कंधे के शीर्ष सिर का होना चाहिए चेहरे पर छाया नहीं होना चाहिए या पृष्ठभूमि में धूप का चश्मा या टोपी शामिल नहीं होनी चाहिए
महत्वपूर्ण लेख
- माता-पिता / कानूनी अभिभावक केवल मामूली (नाबालिग, भारतीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1875 के प्रावधानों के अनुसार के मामले में आवेदन कर सकते हैं)
- नाबालिग के मामले में माता-पिता के पता प्रमाण को जोड़ना होगा। आईडी प्रमाण और जन्मतिथि की तारीख लाभार्थी का होना चाहिए चाहे वह नाबालिग है.
- नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में आवेदन करते समय उत्पादित किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति और ऑनलाइन आवेदन करने पर दस्तावेज ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किए जाने हैं। ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
- संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ से या आवेदन पावती संख्या के साथ पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने के लिए ऑनलाइन और मूल हलफनामे लागू करते समय अपलोड किए जाने वाले मूल हलफनामे की स्कैन की गई प्रति।
- लाभार्थी स्वयं / अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सीएससी में तस्वीर के लिए उपस्थित होना चाहिए या उसकी तस्वीर जमा करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, आवेदक को लाभार्थी तस्वीर अपलोड करनी होगी
- स्व-घोषणा की स्कैन की गई प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करते समय अपलोड की जानी चाहिए और घोषणा की हार्ड कॉपी संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ से या स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट द्वारा आवेदन के साथ जमा करनी होगी
(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)
विलंबित जन्म आदेश जारी करने के लिए दिशानिर्देश(पीडीएफ 76 केबी)
विलंबित जन्म आदेश प्रदर्शन जारी करना(पीडीएफ 1 एमबी)
अधिक जानकारी के लिए:
पर जाएँ: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
स्थान : जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर | शहर : जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली | पिन कोड : 110081
ईमेल : dcnw[at]nic[dot]in