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जीवित सदस्य प्रमाण पत्र

जीवित सदस्य प्रमाण पत्र के मुकदमे के लिए दिशानिर्देश

पात्रता मापदंड

आवेदक जीवित सदस्य प्रमाणपत्र के लिए हकदार है यदि वह है-

  • एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।
  • एक व्यक्ति जो दिल्ली का निवासी है।

दस्तावेज को आवेदन पत्र से जोड़ा जाना चाहिए

आवेदक की पहचान प्रमाण और सभी जीवित परिवार के सदस्य (कोई भी अनिवार्य है)

  • फोटो के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड,मतदाता आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़

आवेदक का वर्तमान पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज।

आवेदक का स्थायी पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • उपरोक्त कर्नल संख्या 2 में सूची के समान।

मृत व्यक्ति का मौत प्रमाणपत्र

अनुलग्नक I में प्रारूप के अनुसार , 4 से अधिक यदि जीवित सदस्यों की सूची।

नागरिक को आवेदन पत्र के साथ स्व-घोषणा फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करनी होगी।

आवेदक का एक पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो और सभी जीवित परिवार के सदस्यों (आकार 5 सेमी x 4.5 सेमी या 2 “x1.75”)

  • पूर्ण चेहरा, सामने के दृश्य और खुली आंखों को एक सादे सफेद या ऑफ-व्हाइट पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए (बंद मुंह)
  • बालों के ऊपर से कंधे के शीर्ष सिर का होना चाहिए चेहरे पर छाया नहीं होना चाहिए या पृष्ठभूमि में धूप का चश्मा या टोपी शामिल नहीं होनी चाहिए

महत्वपूर्ण लेख

  • नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में आवेदन करते समय उत्पादित होने वाले मूल दस्तावेज की आवेदक की प्रमाणित प्रति और यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो दस्तावेज ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है। ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
  • मूल स्व-घोषणा की स्कैन की गई प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करने के दौरान अपलोड की जानी चाहिए और मूलभूत घोषणा जल्द से संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ या स्पीडपोस्ट / पंजीकृत पोस्ट के साथ आवेदन  पावती संख्या के साथ जमा की जानी चाहिए
  • आवेदक स्वयं / अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक और सभी जीवित सदस्यों की तस्वीरें जमा करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, आवेदक को मृत और सभी जीवित सदस्यों की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी

(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)

 

जीवित सदस्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश(पीडीएफ 71 केबी) 

जीवित सदस्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदर्शन(पीडीएफ 1 एमबी) 

अधिक जानकारी के लिए:

पर जाएँ: http://www.district.delhigovt.nic.in/

स्थान : जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर | शहर : जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली | पिन कोड : 110081