नागरिक रक्षा स्वयंसेवक
नागरिक रक्षा स्वयंसेवक के नामांकन के लिए दिशा निर्देश
पात्रता मापदंड
आवेदक नामांकन के लिए नागरिक रक्षा स्वयंसेवक के रूप में हकदार है
- वह भारत का नागरिक है, या सिक्किम या भूतान या नेपाल का विषय है
- 18 साल की उम्र पूरी कर ली है बशर्ते कि किसी भी शाखा या कोर की श्रेणी के लिए अधिकतम 3 साल तक सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार इस आयु सीमा को आराम दिया जा सके:
- चौथे वर्ग तक कम से कम प्राथमिक मानक पारित कर दिया है और इस कंडीशन को नियंत्रक द्वारा अपने विवेकाधिकार में आराम किया जा सकता है।
- दोनों महिलाएं और महिलाएं कोर के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होंगी।
- तो नियोक्ता से एनओसी चाहिए यदि आवेदक रोजगार में है ।
- एक व्यक्ति को कोर में नियुक्त होने का हकदार नहीं होना चाहिए जबतक कि वह भौतिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क न हो।
- निम्नलिखित बलों या सेवाओं के सदस्य आमतौर पर नागरिक रक्षा कोर में नामांकन के लिए पात्र नहीं होते हैं:
- संघ की सशस्त्र बलों।
- पुलिस बल;
- अग्नि सेवाएं:
- किसी भी रक्षा सेवाओं के क्षेत्रीय सेना या सहायक बलों;
- संघ के सशस्त्र बलों के संबंध में कार्यरत नागरिक कर्मियों।
- उपर्युक्त विनियमन उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो विशेष रूप से संगठन या संगठनों के प्रमुखों द्वारा पूरे समय या अंशकालिक नागरिक रक्षा कर्तव्यों के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
दस्तावेज को आवेदन पत्र से जोड़ा जाना चाहिए
आवेदक की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटो के साथ राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़
आवेदक का वर्तमान पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफ़ोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड), मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक कोई भी सरकार। मान्यता प्राप्त दस्तावेज़।
आवेदक का स्थायी पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- उपरोक्त कर्नल 2 में सूची के समान।
आवेदन के जन्म प्रमाण की तारीख (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड,(सत्यापित डीओबी),पासपोर्ट,नर्सिंग होम / अस्पताल रिपोर्ट / टीकाकरण कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस,जीओआई सीएमओ / डॉक्टर रिपोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से एसएससी, स्कूल लेटर हेड पर प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित स्कूल से सर्टिफिकेट.
शैक्षिक योग्यता का सबूत
- पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, अगर पूरा हो गया
- आवेदन के सीरियल नंबर 36 में निर्धारित अनुसार स्व-घोषणा नागरिक रक्षा के रूप में नामांकन के लिए.
लाभार्थी का एक पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो (आकार 5 सेमी x 4.5 सेमी या 2 “x1.75”)
- पूर्ण चेहरा, सामने का दृश्य और खुली आंखों को एक सादे सफेद या ऑफ-व्हाइट पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए (बंद मुंह)
- बालों के ऊपर से कंधे के शीर्ष सिर का होना चाहिए चेहरे पर छाया नहीं होना चाहिए या पृष्ठभूमि में धूप का चश्मा या टोपी शामिल नहीं होनी चाहिए
महत्वपूर्ण लेख
- नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में आवेदन करते समय उत्पादित किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति और ऑनलाइन आवेदन करने पर दस्तावेज ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किए जाने हैं। ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
- आवेदक खुद / स्वयं के किसी भी परिवार के सदस्य को सीएससी में फोटोग्राफ के लिए उपस्थित होना चाहिए या उसकी तस्वीर जमा करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में आवेदक को अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी
- स्व-घोषणा की स्कैन की गई प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करते समय अपलोड की जानी चाहिए और घोषणा की हार्ड कॉपी संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ या स्पीड पोस्ट, तीव्र डाक / पंजीकृत पद के साथ आवेदन पावती संख्या के साथ जमा करनी होगी।
(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)
नागरिक रक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए दिशानिर्देश डाउनलोड करें(पीडीएफ 70 केबी)
नागरिक रक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए प्रमाणपत्र प्रदर्शन डाउनलोड करें(पीडीएफ 454 केबी)
अधिक जानकारी के लिए:
पर जाएँ: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
स्थान : जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर | शहर : जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली | पिन कोड : 110081