आवास प्रामाण पत्र
मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए दिशानिर्देश
पात्रता मापदंड
यदि आवेदक
मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए हकदार है यदि वह है
- एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।
- एक व्यक्ति जो दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर पिछले तीन वर्षों से लगातार रहता है।
आवेदन पत्र से जुड़े दस्तावेज़
माता-पिता की पहचान प्रमाण (नाबालिग के मामले में) (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटो के साथ राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सरकार। मान्यता प्राप्त दस्तावेज़
लाभार्थी की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)
- उपरोक्त कर्नल 1 में सूची के समान। एक नाबालिग के लिए, 5 साल से कम उम्र के नाबालिग के मामले में स्कूल प्रिंसिपल (लेटर हेड पर) या जन्म प्रमाणपत्र से पत्र स्वीकार्य होगा
नाबालिग के मामले में लाभार्थी / माता-पिता की दिल्ली में पिछले 3 वर्षों के लिए निरंतर निवास का सबूत (कोई भी अनिवार्य है)
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफ़ोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड), मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक, कोई भी सरकार। मान्यता प्राप्त दस्तावेज़।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रदान किए गए स्व-घोषणा फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
लाभार्थी का एक पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो (आकार 5 सेमी x 4.5 सेमी या 2 “x1.75”)
- पूर्ण चेहरा, सामने के दृश्य और खुली आंखों को एक सादे सफेद या ऑफ-व्हाइट पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए (बंद मुंह)
- बालों के ऊपर से कंधे के शीर्ष सिर का होना चाहिए चेहरे पर छाया नहीं होना चाहिए या पृष्ठभूमि में धूप का चश्मा या टोपी शामिल नहीं होनी चाहिए
महत्वपूर्ण लेख
- माता-पिता केवल नाबालिग के मामले में ही आवेदन कर सकते हैं (नाबालिग, भारतीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के अनुसार ) नाबालिग के मामले में माता-पिता का पता प्रमाण जोड़ना होगा। जबकि आईडी सबूत नाबालिग का होना चाहिए।
- नागरिक सेवा पर आवेदन करते समय मूल दस्तावेजों की लाभार्थी / माता-पिता की प्रमाणित प्रतिलिपि बनाई जाएगी।
- केंद्र (सीएससी) और यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो दस्तावेज़ ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है। ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है।
- मूल स्व-घोषणा की स्कैन की गई प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करने के दौरान अपलोड की जानी चाहिए और मूल स्व घोषणा को संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ या स्पीड पोस्ट, तीव्र डाक / पंजीकृत पद के साथ आवेदन पावती संख्या के साथ जमा करना होगा।
- लाभार्थी स्वयं / अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सीएससी में तस्वीर के लिए उपस्थित होना चाहिए या उसकी तस्वीर जमा करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में आवेदक को लाभार्थी तस्वीर अपलोड करनी होगी।
- घरेलू तीनों वर्षों के लिए केवल शैक्षणिक प्रमाण पत्र को मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नहीं माना जाएगा।
(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)
आवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश(पीडीएफ 69 केबी)
आवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदर्शन(पीडीएफ 1 एमबी)
पर जाएँ: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
स्थान : जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर | शहर : जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली | पिन कोड : 110081