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मृत्यु प्रमाण पत्र

मृत्यु पंजीकरण आदेश के लिए दिशानिर्देश

पात्रता मापदंड

मृतक के लिए मृत्यु पंजीकरण आदेश जारी किया जाएगा यदि वह है-

  • दिल्ली में पैदा हुए भारत या एनआरआई का नागरिक है
  • दिल्ली की एनसीटी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्ति की मौत होनी चाहिए.
  • व्यक्ति के पास भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी से जारी कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए.
  • व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और मृत्यु पंजीकरण आदेश जारी करने के लिए आवेदन करने की तारीख के बीच न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।

दस्तावेज को आवेदन पत्र से जोड़ा जाना चाहिए

आवेदक की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटो के साथ राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस  कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़

आवेदक का आवासीय पता प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है)

  • आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफ़ोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड), मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत विधेयक, गैस विधेयक, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध (पंजीकृत), जल विधेयक कोई भी सरकार मान्यता प्राप्त दस्तावेज़।

मृतक की पहचान प्रमाण (कोई भी अनिवार्य है) –

  • उपरोक्त कर्नल 1 में सूची के समान। नाबालिग के लिए, स्कूल प्रिंसिपल (लेटर हेड पर), 5 साल से कम उम्र के नाबालिग के मामले में स्कूल आईडी कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य होगा।

मृतक का स्थायी पता सबूत (कोई भी अनिवार्य है)-

  • उपरोक्त कर्नल 2 में उल्लिखित सूची के समान

मृतक की मृत्यु का सबूत (कोई भी अनिवार्य है)

  • श्मशान / दफन पर्ची पुलिस जांच रिपोर्ट
  • नर्सिंग होम / अस्पताल रिपोर्ट कोर्ट ऑर्डर

शपथ पत्र (इसे नोटराइज किया जाना चाहिए और अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप के अनुसार गैर-न्यायिक ई-स्टैम्प पेपर 10 / – होना चाहिए)

महत्वपूर्ण लेख

  • नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में आवेदन करते समय उत्पादित होने वाले मूल दस्तावेजों की आवेदक की प्रमाणित प्रति और यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो दस्तावेज ई-जिला आवेदन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना है। ऑनलाइन आवेदनों के मामले में भी काउंटर पर कुछ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है
  • आवेदन और पावती संख्या के साथ संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी द्वारा संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को जमा करने के लिए ऑनलाइन और मूल एफ़िडविट आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले मूल शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रति।
  • आवेदक को मृत व्यक्ति की तस्वीर जमा करनी है। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, आवेदक को मृत व्यक्ति की तस्वीर अपलोड करनी होगी.
  • स्व-घोषणा की स्कैन की गई प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करते समय अपलोड की जानी चाहिए और घोषणा की हार्ड कॉपी संबंधित एसडीएम / तहसीलदार / सीएससी को हाथ या स्पीड पोस्ट, तीव्र डाक / पंजीकृत पद के साथ आवेदन / पावती संख्या के साथ जमा करनी होगी।

 

(उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार)

 

विलंबित मृत्यु आदेश जारी करने के लिए दिशानिर्देश (पीडीएफ 76 केबी) 

विलंबित मृत्यु आदेश जारी करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदर्शन(पीडीएफ 1 एमबी) 

अधिक जानकारी के लिए:

पर जाएँ: http://www.edistrict.delhigovt.nic.in/

स्थान : जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर | शहर : जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली | पिन कोड : 110081